political parties of Indiaभारत के राजनीतिक दल:-भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है । जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गठन में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है । बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है । भारत में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों ( political parties of India )के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है । वर्तमान समय में 06 राष्ट्रीय दल 47 राजा स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत है ।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण (Registration of political parties ):-
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है
- राजनीतिक दलों को पंजीकरण करने का दायित्व निर्वाचन आयोग को दिया गया है
- देश में प्रथम बार 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली ।
- भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पर दर्जा प्रदान करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है ।
- किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आवंटन) आदेश 1968 के अनुसार प्रदान की जाती है ।
राजनीतिक दलों ( political parties of India )की मान्यता के लिए आवेदन
- भारतीय राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकरण करने के लिए आवेदन देता है । पंजीकरण के लिए दिये जाने आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख रहेगा-
- राजनीतिक का सिद्धांतसिद्धान्त अर्थात बायोलॉज
- राजनीतिक दल की नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य, जिनका वह अनुसरण करता है
- अपने राजनीतिक सिद्धान्तों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को कार्यान्वयन करने के प्रयोजन के लिए अपने कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप,
- पंजीकरण करने के लिए आवेदन के साथ पार्टी के पदाधिकारी का नाम एवं अन्य सदस्यों का नाम में करना अनिवार्य है
- आम जनता का समर्थन का प्रमाण ।
आवेदन करने वाले राजनीतिक दल( political parties of India ) के आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों संतुष्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग पहले किसी दल को राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है।
राज्यस्तरीय दल (political parties) का मान्यता-
चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता कब प्राप्त होती है जब निम्न शर्तो को पूरा करती है-(1 दिसम्बर, 2000 को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न (आ आवंटन), 1968 में किये गये संशोधन के अनुसार)-
- राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे दल को राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा के आम चुनाव में न्यूनतम 6% बैद्यनाथ एवं राज्य की न्यूनतम दो सीटे प्राप्त होनी चाहिए ।
- या लोकसभा के आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम एक लोकसभा सीट प्राप्त हो
- या गत विधान सभा आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त होनी चाहिए
राष्ट्रीय दल (political parties)के रूप में मान्यता-
- किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृत तब मिलती है जब उसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में गलत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिए गए कुल वैध मतों का काम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटे प्राप्त होनी चाहिए
- दल को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो प्रतिशत सिट प्राप्त हो तथा सदस्य कब से कम तीन राज्यों से चुने गए हो
- राष्ट्रीय दल के मान्यता के लिए राजनीतिक दल को कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल (political parties)
राष्ट्रीय दल 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2. भारतीय जनता पार्टी 3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 4. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 5. बहुजन समाज पार्टी 6. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | चुनाव चिह्न हाथ (पंजा) कमल (फूल) हंसिया और बाली हंसिया, हथौड़ा एवं तारा हाथी घड़ी |
मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दल (political parties)
राज्यस्तरीय दल | संबंधित राज्य | चुनाव चिह्न |
1 .लुगू देशम 2. असम गण परिषद 3. नूतन असम गण परिषद | आन्ध्र प्रदेश असम असम | सायकिल हाथी दो पत्ती |
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