Penalty to be imposed on single use plastic | सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगाये जाने वाला जुर्माना

सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगाये जाने वाला जुर्माना,  प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016  Penalty to be imposed on single use plastic,violation of plastic Waste management rule 2016.

देश में शहरीकरण ,औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की गति काफी तेज हुई है और इस  के परिणाम स्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्लास्टिक से पर्यावरण वन्य जीव और मनुष्य के जीवन पर सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है । इससे निकलने वाले जहरीले रसायन पर्यावरण को दूषित कर रहा है । इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ या एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 को अधिसूचित किया है और 2016 में उचित प्लास्टिक आपसे प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक :-

सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अभिप्राय ऐसे प्लास्टिक से है जिसका इस्तेमाल एक बार किया जाता है । सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत 50 एमएम से कम प्लास्टिककैरी बैग, पानी के बोतल ले प्लास्टिक थर्माकोल कप प्लेट गिलास , सिगरेट बर्ड्स प्लास्टिक के ढक्कन राष्ट्रीय प्लास्टिक के कंटेनर , गुटखा तंबाकू पान मसाला इत्यादि के पैकिंग पैकिंग या बिक्री के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टिक सामग्री , प्लास्टिक के झंडे मिठाई के बक्से पर लेते जाने वाली फिल्म गुब्बारे की छड़ी , आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक क्रीम कैंडी स्टिक, 100 माइक्रोन से कम बैनरऔर कटलरी का सामान इत्यादि इसमें शामिल किया गया है । कुल मिलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत 19  वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रधान निम्नलिखित है :-

 

  • नया या पुनर्नवी करण प्लास्टिक से बना कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए
  • प्लास्टिक शीट या ऐसे ही जो बहु स्तरीय प्लास्टिक का अभिन्न अंग है जैसे पैकेजिंग रैपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक सीट से बनी पैकेजिंग और कवर की भी मोटाई 50 माइक्रोन से कम होनी चाहिए
  • प्लास्टिक निर्माता इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक की पिक की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं करेगा
  • गुटखा तंबाकू पान मसाला इत्यादि प्लास्टिक सामग्री से पैकिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा
  • प्लास्टिक कैरी बैग भारतीय मानकों के अनुरूप बने होनी चाहिए
  • प्लास्टिक निर्माता कंपनियों को केंद्र से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है
  • प्लास्टिक के कच्चे माल उत्पादक कंपनी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैद्य पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
  • गुटका तंबाकू और पान मसाला के भंडारण पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा
  • कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता को अपनाया बिक्री से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
  • कोई भी व्यक्ति कैरी बैग या रीसायकल प्लास्टिक बैग या बहु स्तरीय पैकेजिंग का निर्माण नहीं करेगा जब तक की उस व्यक्ति ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनुमति प्राप्त नही  की हो;
  • खुदरा विक्रेता या शहरी फुटपाथ विक्रेता इन नियमों के तहत कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहु स्तरीय पैकेजिंग जो निर्मित और लेबल या चिन्हित नहीं है मेष उपभोक्ता को समान नहीं बेचेंगे या उपलब्ध नहीं कराएंगे उल्लंघन करने पर उन्हें नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी;

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग पर निम्नलिखित जुर्माना निर्धारित  किया गया है।(Penalty to be imposed on single use plastic)

प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण संग्रहण भंडारण परिवहन प्रसंस्करण और निपटान के लिए स्थानीय निकाय ,स्थानीय नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी वह स्वयं या एजेंटों के माध्यम से यह कार्य करेगी

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम नियम के अंतर्गत धारा 15(1) के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है

  • खुदरा विक्रेता या शहरी फुटपाथ विक्रेता इन नियमों के तहत कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहु स्तरीय पैकेजिंग जो निर्मित और लेबल या चिन्हित नहीं है  , उपभोक्ता को समान नहीं बेचेंगे या उपलब्ध नहीं कराएंगे और जल्दी उलंघन करते पाए गए पहली बार ₹500 दूसरी बार उल्लंघन करते पाए गए तो ₹1000 और तीसरी बार उल्लंघन करते पाए गए तो ₹2000 जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है
  • यदि थोक विक्रेता कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहु स्तरीय पैकेजिंग जो निर्मित और लेवल या चिन्हित नहीं है बेचते हुए पाएंगे तो प्रथम उल्लंघन में ₹5000 दूसरी बार उल्लंघन में ₹10000 और तीसरी बार उल्लंघन करने के बाद ₹20000 जुर्माना एवं कानूनी करवाई किया जाएगा ।

 

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