भारतीय सविंधान के भाग | parts of indian constitution

भारतीय सविंधान ,भाग के  आधारभूत तथ्य ( parts of indian constitution)

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 ) 444 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395) तथा 12 अनुसूचियां हैं। इस आलेख में भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जो इस प्रकार हैं

भाग  parts

अनुच्छेद Article

प्रावधान subject

भाग (part)  1 –

 

 

1-4 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंunion and the territory संघ और राज्य क्षेत्र , नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना , नये राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों , सीमाओं या नामों के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 2

5-11 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंCitizenship भारत की नागरिकता के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 3

 12-35 अनुच्छेद(Article)  शामिल हैंFundamental Right

 

मूल अधिकारों के  सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part)  4

 36-51अनुच्छेद(Article)  शामिल हैंDirective principal of State police

 

कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है ।

भाग (part) 4

अनुच्छेद(Article) 51- शामिल हैFundamental Duties

 

नागरिकों मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है । यह भाग संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में शामिल किया गया था ।

भाग (part) 5  52-151 अनुच्छेद(Article) तक शामिल हैंThe Union संघीय कार्यपालिका. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
भाग (part) 6152 से 237 अनुच्छेद(Article) तक शामिल हैThe States

 

राज्यों की कार्यपालिका , विधायिका ।

भाग (part) 7 238 अनुच्छेद(Article) शामिल थाThe States in Part B of The First Schedule

 

संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। (राज्यों के सम्बन्ध में प्रावधान करता था )

 

भाग (part) 8

 239 से 242 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंThe Union Territories

 

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध प्रावधान करता है

भाग (part) 9

 243 से 243

 

अनुच्छेद(Article)  तक शामिल हैं

पंचायतों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 9

243 से 243 य छ

 

अनुच्छेद(Article)  तक शामिल हैं

नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है
भाग (part) 10244 तथा 244 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंThe Scheduled and Tribal Areas

 

अनुसूचित जाति तथा जन जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान शामिल हैं ।

भाग (part) 11 245 से 263 अनुच्छेद(Article) शामिल हैं ।Relations between the Union and the States

 

केन्द्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण

भाग (part) 12 264 से 300 क  अनुच्छेद(Article) तक शामिल हैं ।Finance, Property, contract

 

वित्त, सम्पति, संविदए,और वाद

 

भाग (part) 13301-307 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंTrade, Commerce and Intercourses Within the Territory of india

 

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार , वाणिज्य और समागम के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 14 308 से 323अनुच्छेद(Article)  तक को शामिल किया गया है । 

 

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

Services under the Union and the state.

भाग (part) 14 A 323 क, ख अनुच्छेद(Article) शामिल हैंTribunals

 

अधिकरण

भाग (part) 15 324 से 329 अनुच्छेद(Article) शामिल हैं । निर्वाचन

 

Elections

भाग (part) 16 330 से 342

 

अनुच्छेद(Article)  तक शामिल हैं

Special provisions relating to Certain Classes

 

अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए संसद तथा राज्य की विधान सभाओं में आरक्षण , अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग , पिछड़ा वर्ग आदि के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part)17 343 से 351

 

अनुच्छेद(Article)  तक शामिल है

 official language

 

संघ की भाषा , प्रादेशिक भाषाओं तथा उच्चतम न्यायालय आदि की भाषा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part)18  352 से 360 अनुच्छेद(Article) तक शामिल हैंEmergency provisions

 

आपातकाल की उद्घोषणा

भाग (part)19 361 से 367 अनुच्छेद(Article) शामिल हैंMiscellaneous

 

राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संरक्षण , संसद तथा राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाहियों के संरक्षण आदि सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 20 368

 

अनुच्छेद(Article) शामिल है

Amendment of the contitution

 

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है ।

भाग (part) 21 369 से 392 अनुच्छेद(Article) तक शामिल हैं Temporary, Transitional and special provisions

 

कुछ राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किया गया है ।

भाग (part) 22 393-395 अनुच्छेद (Article)  शामिल हैंShort Title, commencement, Authoritative tex in Hindi and Repeals

 

संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त।

 

 

 

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कितने भाग है ?

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 ) है.

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है ?

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395)

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है ?

वर्तमान समय मे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।

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