झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana : झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिमाह रू 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । झारखंड सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से”मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” प्रारंभ किया गया है । जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिमाह रू 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।योजना का कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं CSC-e-Governance Services India Limited के मध्य से किया जायगा। झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana का ऑनलाइन CSC सेंटर CSC-e-Governance Services India Limited भोपाल द्वारा पाँच VLE (Village Level Entrepreneur) सम्पूर्ण उपकरण यथा AEBAS मशीन, Eye Scanner, Laptop, Wifi, Scanner, Photo Copier etc. के साथ कार्यरत रहेंगे, जहाँ लाभुकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर Digitization एवं ऑनलाईन किया जाएगा। सीएससी सेंटर के द्वारा पंचायत स्तर पर लगाए गए कैंप अथवा सीएससी सेंटर पर जाकर निशुल्क ऑनलाइन कर सकते हैं ।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana आवेदिका को ऑनलाइन करने के समय निम्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है-
निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित करना आवश्यक होगा-
- आवेदन पत्र- आवेदिका द्वारा प्राप्त भरे हुए आवेदन पत्र आवेदन पत्र की मूल प्रति सीएससी सेंटर पर उपस्थित होना होगा क्योंकि आधार Authentication कर Live Photograph लिया जाएगा।
- आवेदन पत्र की मूल प्रति।
- घोषणा पत्र
- आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता की छाया प्रति। (तत्काल 31 दिसम्बर तक सामान्य बैंक बैंक खाता-खाता जो आधार सम्बद्ध नहीं है, मान्य है।)
- मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति ।
- आधार कार्ड की छाया प्रति।
- अंत्योदय अन्न योजना कार्ड –(पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-O॥ राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड की छाया प्रति।
- मोबाइल नम्बर- चूँकि आवेदिका के मोबाइल नम्बर का निबंधन किया जाना है, अतः आवेदन के समय मोबाइल लेकर आना अनिवार्य है। एक मोबाइल से अधिकतम पाँच आवेदिका जुड़ सकती है।
आवेदन पत्र-प्रारूप

घोषणा पत्र का प्रारूप
मुझारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana के लाभुकों के लिए पात्रता :
मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना( Mukhymantri bahan beti May-Kui svalamban protsahan yojna) के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी
21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिला- (उम्र की गणना आवेदन करने की तिथि से मान्य होगा)
आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
आवेदिका का आधार कार्ड हो।
आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana योजना का लाभ इन्हें नहीं दिया जाएगा
निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी-
- ) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्त्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
- आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा
- हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- EPF धारी आवेदक महिला।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana का आवेदन कैसे करे ?
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana का आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी-
- विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार किया आवेदन
- उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
- आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके।
- आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana का आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज (document) क्या है ?
मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना( Mukhymantri bahan beti May-Kui svalamban protsahan yojna) का आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज (document) का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है-
- आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा।
- Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना
- चाहिए। ) आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड। आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड ।
- पात्रता संबंधी घोषणापत्र।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा
- आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन करने के पश्चात् VLE द्वारा आवेदन को ऑनलाईन पंचायत सेवक/हल्का कर्मचारी के Login में भेजा जायेगा एवं Hard Copy समस्त अनुलग्नकों के साथ तत्काल संबंधित पंचायत सेवक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- सभी अभिलेख BDO/CO कार्यालय में संरक्षित की जाएगी।
- आवेदन के तीन दिनों के अंदर पंचायत सेवक/हल्का कर्मचारी द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु Online अनुशंसा भेजा जायेगा.
- जिसपर अगले तीन दिनों के अंदर BDO/CO द्वारा Online स्वीकृत / अरनीकृत किया जायेगा।
- स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाईल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों की सत्यापित सूची संबंधित सत्यापित सूची प्राप्त होने के उपरांत PFMS पोर्टल के माध्यम से ADSS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana सहायता राशि प्राप्ति की सूचना
- प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जायेगी।
- साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी SMS के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री की आवाज में Voice Call के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जायेगी।”
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana लाभार्थी का नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया
- लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे –
- लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।
- लाभार्थी अपने पते पर छः माह से अधिक समय से नहीं रह रही हों।
- चयन के समय जो अर्हत्ता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हत्ता नहीं रखती हों।
- योजना के लाभार्थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रही हों।
- उपरोक्त कंडिका-7 के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित / चिन्हित व्यक्तियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी एक-एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।”
- उपरोक्त कंडिका-7 के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुक को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना | Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Yojana इस योजना से संबंधित विवाद का निपटारा
वर्णित योजनान्तर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-
ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, जिले के उप विकास आयुक्त, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे।
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी योजना संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।
आलेख – डॉ. आनंद किशोर दांगी
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