भारतीय संविधान के भाग 4 क तहत अनुच्छेद 51क में 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) शामिल किए गए हैं। 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तथा 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) भारतीय नागरिकों बताए गये हैं । मौलिक कर्तव्य के द्वारा नागरिक अपने उन्नति व विकास के लिए तथा समाज एवं राज्य के प्रगति के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं की सभी मनुष्य अपने -अपने कर्म करते हैं किंतु परिवार समाज राज्य एवं देश के प्रति जो उनका कर्तव्य या दायित्व निर्धारित किया गया है,जिसे करना अनिवार्य माना गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किये गए है।जो इस प्रकार है:-
क्र.सं . | मूल कर्तव्यFundamental Duties |
| 1 | संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। |
| 2 | स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें । |
| 3 | भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें l |
| 4 | देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें l |
| 5 | भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैl |
| 6 | हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। |
| 7 | प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वान, झील ,नदी, वन्य जीव इत्यादि आते हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। |
| 8 | वैज्ञानिक, दृष्टिकोण, मानववाद ,ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। |
| 9 | सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। |
| 10 | व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें ,जिसे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके l |
| 11 | माता पिता या संरक्षक अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चे या यथा स्थिति अपने पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। |
उपरोक्त 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को हम तीन वर्गों में बांट कर देख सकते हैंl पहला नैतिक कर्तव्य दूसरा राजनीति करता तीसरा विशेष कर्तव्य । इन कर्तव्यों को का पालन करना अपने परिवार, समाज ,देश के लिए अति आवश्यक है। मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार है:
नैतिक कर्तव्य |
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राजनीतिक कर्तव्य |
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विशेष कर्तव्य |
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मूल कर्तव्य कितने है ?
11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) है
भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को रखा गया है ?
भारतीय संविधान के भाग 4 क
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को रखा गया है ?
अनुच्छेद 51क
भारतीय संविधान में कब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया?
1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार 10 और 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक .
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ?
42 वें संविधान संशोधन और 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा .