Fundamental Duties | मौलिक कर्तव्य

 

भारतीय संविधान के भाग 4 क  तहत अनुच्छेद 51क  में 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) शामिल किए गए हैं। 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तथा 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) भारतीय नागरिकों बताए गये हैं । मौलिक कर्तव्य के द्वारा नागरिक अपने उन्नति व विकास के लिए तथा समाज एवं राज्य के प्रगति के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं की सभी मनुष्य अपने -अपने कर्म करते हैं किंतु परिवार समाज राज्य एवं देश के प्रति जो उनका  कर्तव्य या दायित्व निर्धारित किया गया है,जिसे करना अनिवार्य माना  गया है।  भारतीय संविधान में नागरिकों को  11 प्रकार के  मौलिक कर्तव्य प्रदान किये गए है।जो इस प्रकार है:-

क्र.सं .

 मूल कर्तव्य

Fundamental Duties

1संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ।
3भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे  बनाए रखें l 
4देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें l 
5भारत के सभी लोगों में समरसता और समान  भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग  करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैl 
6हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें।
7प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वान, झील ,नदी, वन्य जीव इत्यादि आते हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8वैज्ञानिक, दृष्टिकोण, मानववाद ,ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे।
10व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें ,जिसे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके l 
11माता पिता या संरक्षक अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चे या यथा स्थिति अपने पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

उपरोक्त 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को हम तीन वर्गों में बांट कर देख सकते हैंl  पहला नैतिक कर्तव्य दूसरा राजनीति करता तीसरा विशेष कर्तव्य । इन कर्तव्यों को का पालन करना अपने परिवार, समाज ,देश के लिए अति आवश्यक है। मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार है:

 

नैतिक कर्तव्य

  1. स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों को पालन करना
  2. राष्ट्र की सामंजस्य संस्कृति को बनाए रखना
  3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास
  4. प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति करें निरंतर प्रयास करना
  5. समान बंधुत्व की भावना का विकास करना
  6. 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना।

राजनीतिक  कर्तव्य

  1. संविधान राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना
  2. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना
  3. देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना

विशेष कर्तव्य

  1. प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना
  2. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना 

 

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मूल कर्तव्य कितने है ?

11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) है

भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को रखा गया है ?

भारतीय संविधान के भाग 4 क

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को रखा गया है ?

अनुच्छेद 51क

भारतीय संविधान में कब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया?

1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार 10 और 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक .

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ?

42 वें संविधान संशोधन और 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा .

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