ई- श्रमिक कार्ड योजना | e-SHRAM Portal

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 16 से 59 वर्षों के असंगठित श्रमिकों, निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, घरेलू श्रमिक, स्वनियोजित कर्मकार, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, कृषि एवं पशुपालन के कार्यरत मजदूर, स्वयं सहायता समूह, फूटपाथ दुकानदारों आदि के निबंधन के लिए e-SHRAM Portal विकसित किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का केंद्रिकृत डेटाबेस  तैयार कराया जा रहा है। इसका मुख्य उदेश्य उक्त श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा ,कल्याण को बढ़ावा देने और विभिन्न श्रम कानूनों के द्वारा जोड़ने के लिए केंद्रीय श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTU NO 6/2020  के दिनांक 29-06-2021 में पारित आदेश के आलोक में सभी संगठित श्रमिकों का श्रम पोर्टल पर दिनांक 31-12-2021 तक निबंधन कराना सुनिश्चित किया गया है.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के e-SHRAM PORTAL  www.eshram.gov.in  द्वारा निबंधन  कराया जा रहा है।

e-SHRAM PORTAL का लाभ :-

इस पोर्टल के माध्यम से निबंधन करने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्तकिया जा सकता है –

  1. आकस्मिक मृत्यु या अस्थाई विकलांगता पर दो लाख का बीमा कवर किया जाएगा,
  2. आयुष्मान योजना के तहत 500000 का स्वास्थ्य बीमा,
  3. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण,
  4. बेटियों के लिए शादी विवाह पर आर्थिक सहयोग,
  5. श्रमिकों को श्रमिक कीट, कोविड-19 कीट इत्यादि प्रदान  करना,
  6. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ,
  7. शौचालय सहायता योजना,
  8. चिकित्सा सुविधा योजना,
  9. आपदा राहत सहायता योजना,
  10. मेधा छात्रवृति  योजना,
  11. सोर ऊर्जा सुविधा योजना,
  12. गंभीर बीमारी में सहायता योजना इत्यादि में लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

श्रमिक पोर्टल पर निबंध के लिए पात्रता :-

वैसे श्रमिक जिनका उम्र 16 से 59 वर्ष है, सभी असंगठित, श्रमिक प्रवासी श्रमिक, प्लेटफार्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि कार्य करने वाले श्रमिक, मनरेगा कार्य करने वाले श्रमिक,  मछुआरा, दूधवाला, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी असंगठित श्रमिक, प्लेटफार्म वर्कर,आशा कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, दूधवाला,  आशा कार्यकर्त, रिक्शा चालक, ईटा भट्ठा कामगार इत्यादि।

ई- श्रमिक कार्ड के लिए दस्तावेज:-

  1. आधार संख्या
  2. मोबाइल नंबर (जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ हो)
  3. बैंक खाता
E-SHRAM PORTAL के लिए निबंधन :-

e-SHRAM PORTAL पर जाकर दिए गए  www.eshram.gov.in  द्वारा निबंधन  कराया जा सकता है। पंजीकरण कराने के दो विधियां हैं – पहला :- कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से किया जा सकता है। (CSC)  द्वारा निशुल्क पंजीकरण का काम किया जाता है। इसके एवज में सीएससी को प्रत्येक श्रमिकों पंजीकरण करने के लिए  ₹20 का भुगतान सरकार करती है.

दूसरा:- स्वयं पोर्टल या मोबाइल एप ‘उमंग प्लेटफार्म’ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर किया जा सकता है।

e-SHRAM PORTAL पर निबंधन हेतु सहायता हेल्पलाइन:-

राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14434

भाषा – हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगला, कनड़ ,मलयालम, मराठी ,उड़िया, तेलुगु, असम ।

सहायता केंद्र हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक 8:00 बजे सुबह से 8:00 बजे रात में तक उपलब्ध कराता है

रजिस्ट्रेशन का लिंक है  www.eshram.gov.in जाकर निबंधन  कराया जा रहा है।

किसी प्रकार की कोई यहां समस्या हो तो निम्नलिखित ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं

ashram.pmu.mole@gov.in

अनुश्रवण समिति:-

असंगठित श्रमिकों को निबंधन का प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है ,मुख्य सचिव अध्यक्ष है। अन्य सदस्य निम्नलिखित है

मुख्य सचिव ,

प्रधान सचिव /सचिव,

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

प्रधान सचिव /  सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ,

अपर मुख्य सचिव/  प्रधान सचिव/ स्वास्थ्य ,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रधान सचिव/ सचिव ,कृषि ,पशुपालन सहकारिता विभाग

प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रधान सचिव /सचिव, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग

श्रम आयुक्त,

कल्याण आयुक्त ,

सीएससी स्टेट समन्वयक

निम्नलिखित श्रेणी के राज्य स्तरीय संघ एसोसिएशन फेडरेशन /के अध्यक्ष/ सचिव

  1. असंगठित कामगार
  2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारS
  3. SHG(NULM&NRLM) सदस्य
  4. घरेलू कामगार
  5. आशा वर्कर्स
  6. आंगनवाड़ी वर्कर
  7. स्ट्रीट वेंडर
  8. रिक्शा पुलर्स
  9. ईट भट्ठा कामगार
  10. कृषि कामगार
  11. मनरेगा कामगार
  12. मछुआरा एवं अन्य ऐसे कामगार के संगठन

दुकानदारों/ छोटे खुदरा व्यापारी की राज्य स्तरीय संघों/ एसोसिएशन।

अनुश्रवण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

जिला उपयुक्त द्वारा  असंगठित कामगारों के निबंधन की प्रगति की समीक्षा एवं उसका अनुसरण करना।

कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्रों का जिला वार किए गए कार्य का अनुश्रवण करना।

ई- श्रम पोर्टल के अंतर्गत संबंधित लिंक विभागों के माध्यम से जिला वार असंगठित कामगारों के लक्षित समूह जैसे मनरेगा वर्कर, एन आर एल एम, एन यू एल एम के अंतर्गत SHG सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स ,रिक्शा पुलर ,निर्माण कामगार मिड डे मिल कामगार ,घरेलू कामगार ,आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर्स ,कृषि कामगार, मछुआरा और ईट भट्ठा कामगारों के मोबिलाइजेशन का अनुसरण करना।

ई श्रम के अंतर्गत निबंधित किए जाने वाले निर्माण श्रमिक के BULK निबंधन की प्रगति का अनुश्रवण।

असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठन/ फेडरेशन/ एसोसिएशन/ लेबर यूनियन द्वारा संगठन के संबंधित सदस्यों को ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत निबंधन हेतु प्रोत्साहित करना ।

असंगठित कामगारों के लिए जिला और सीएससी स्तर पर नियमित निबंधन कैंपों का आयोजन करना।

ई-श्रम के संबंधित लाभुकों को सूचना शिक्षा एवं संचार के संबंध में प्रचार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करना और राज्य स्तर श्रम विभाग और अन्य विभागीय तंत्र द्वारा क्रियान्वित किया जान।

श्रम बहुलता वाले क्षेत्रों जहां श्रम कार्यालय एवं कौशल विकास केंद्र और सामरिक ठिकानों अन्य प्रमुख स्थानों पर चर्चा सेमिनार पब्लिक मीटिंग छात्र सभा गीता विश्वविद्यालय कॉलेज मीडिया चैनल न्यूज़ आइटम अभियान पंपलेट पोस्टर्स बैनर्स हेल्पडेस्क टेबल के माध्यम से राज्य स्तरीय विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना एवं कार्य का अनुसरण करना।

समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में एक बार किया जाना अनिवार्य है।

 

2 thoughts on “ई- श्रमिक कार्ड योजना | e-SHRAM Portal”

Leave a Comment

Your email address will not be published.