राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive principles of state policy)
भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया हैl भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं बंधुत्व की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है l
भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive principles of state policy) अनुच्छेद के साथ इस प्रकार है :-
अनुच्छेद | राज्य के नीति निर्देशक तत्व(Directive principles of state policy) |
अनुच्छेद 36 | परिभाषा |
अनुच्छेद 37 | इस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि किसी न्यायालय द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे कोमा लेकिन फिर भी यह देश के शासन का आधार है तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। |
अनुच्छेद 38 | राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाना । |
अनुच्छेद 39 | राज द्वारा अनुसरण कुछ नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है जैसे राज्य केस स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका पर्याप्त साधन जुटाना
राज्य व्यवस्था करेगा कि उत्पादन के साधन तथा धन का एकीकरण या संकेंद्रण ना हो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि समान कार्य के लिए पुरुषों एवं स्त्रियों को समान वेतन दिया जाए बालकों का स्वास्थ्य विकास एवं उनकी नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा करना। |
अनुच्छेद 39 क | समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना |
अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन जिससे स्वायत्त शासन मजबूत हो। |
अनुच्छेद 41 | कुछ दशकों में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
अनुच्छेद 42 | में काम की न्याय संगत और मनोचित्र दशाओं तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। |
अनुच्छेद 43 | कर्म कारों के लिए निर्वाहन मजदूरी की व्यवस्था। |
अनुच्छेद 43.क. | उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागीदारी |
अनुच्छेद 44. | नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। |
अनुच्छेद 45. | आरम्भिक शिशु देख – रेख करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था |
अनुच्छेद 46. | अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबधी हितों की अभिवृद्धि करना । |
अनुच्छेद 47 | पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है |
अनुच्छेद 48 | कृषि और पशु पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। |
अनुच्छेद 48- क | पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना |
अनुच्छेद 49 | राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों , स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना |
अनुच्छेद 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकरण |
अनुच्छेद 51 | अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने वाले तत्व । |
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राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान किस उनुछेद में उल्लेख है ?
भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया हैl
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया हैl
अनुच्छेद 44.
समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया हैl
अनुच्छेद 39 क