भारतीय सविंधान के अनुच्छेद भाग | Articles of the Indian Constitution in hindi

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सविधान है। जिसे 26 नवंबर 1949ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया हैं।वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 ) 444 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395 ) तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का (importaint articles of indian constitution) विवरण क्रमानुसार इस प्रकार है :-

Table of Contents

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Dr.Anand kishor Dangi

भाग 1 (Part1)

संघ और उसका राज्यक्षेत्र ( Union and the territory )

अनुच्छेद ARTICLESअनुच्छेद में शामिल विषय

 

(अनुच्छेद 1से 4 तक )

अनुच्छेद (Article) 1संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद (Article) 2नए राज्यों का प्रवेश / स्थापना
अनुच्छेद (Article) 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद (Article) 4पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन 

भाग 2 (Part2)

नागरिकता ( Citizenship )(अनुच्छेद 5 से 11 तक )

अनुच्छेद (Article)संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद (Article) 6पाकिस्तान से तथा भारत प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबध में धिकार
अनुच्छेद (Article) 7पाकिस्तान प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबध में धिकार
अनुच्छेद (Article) 8   भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के कुछ व्यक्तियों के लिए  नागरिकता का  अधिकार
अनुच्छेद (Article) 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त  करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता  न होना
अनुच्छेद (Article) 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद (Article) 11 संसद द्वारा नागरिकता के संबध में अधिकार 

भाग 3 (Part3)

मूल अधिकार (Fundamental Rights)(अनुच्छेद 12 से 51 तक )

अनुच्छेद 12राज्य शब्द  की परिभाषा
अनुच्छेद (Article) 13 मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां (समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 14 विधि के समक्ष समता (समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 15 धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 17अस्पृश्यता का अंत(समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 18 उपाधियों का अंत (समता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 19 वाक् – स्वातंत्र्य आदि विषयक  (स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 20अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण  (स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद 21(article 21 of indian constitution) प्राण और वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण  (स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 21 क   6 से 14 वर्ष  बालको का शिक्षा का अधिकार  (स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण  (स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्क्षम का प्रतिषेध (शोषण के विरुद्ध अधिकार)
अनुच्छेद (Article)24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (शोषण के विरुद्ध अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 25 धर्म को  अवाध रूप से मानने , आचरण करने  और प्रचार करने की स्वतंत्रता 

 

(धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)

अनुच्छेद (Article)26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 27  धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छुट (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना  के संबंध में स्वतंत्रता

 

(धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)

अनुच्छेद (Article) 29 अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन को संविधान से हटा दिया गया है 
अनुच्छेद (Article) 32 मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उलंघन किया जय तो राज्य के विरुद्ध उच्चतम न्यालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार   (सांविधानिक उपचारों का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 33मूल अधिकारों को  उपांतरण  (मॉडिफिकेशन) करने की संसद की शक्ति

 

(सांविधानिक उपचारों का अधिकार)

अनुच्छेद (Article) 34जब किसी क्षेत्र में सेना विधि  या मार्शल लॉ प्रवर्तन में हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर संसद  निर्वन्धन कर सकती है  (सांविधानिक उपचारों का अधिकार)
अनुच्छेद (Article) 35  मूल अधिकारों को को प्रभावी करने के लिए विधान

 

(सांविधानिक उपचारों का अधिकार)

भाग 4

( Part 4 )

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

( Directive Principles of State Policy )

अनुच्छेद 36 परिभाषा
अनुच्छेद 37भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
अनुच्छेद 38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना 
अनुच्छेद 39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के निदेशक तत्त्व
अनुच्छेद 39- क  समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम , शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत  और मानवोचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का प्रवधान 
अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था 
अनुच्छेद 43.क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागीदारी 
अनुच्छेद 44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था 
अनुच्छेद 45. आरम्भिक शिशु  देख – रेख करना  तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था
अनुच्छेद 46. अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए  शिक्षा और अर्थ संबधी हितों की अभिवृद्धि करना 
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन  स्तर को  बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य को  सुधार करने का  राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है 
अनुच्छेद 48  कृषि और पशु पालन का संगठन
अनुच्छेद 48- क  पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना 
अनुच्छेद 49राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों , स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना 
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकरण 
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना 

भाग 4 – क

( Part 4 – A)

 मूल कर्तव्य

( Fundamental Duties )

अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य
भाग 5

 

( Part 5 )

 संघ ( The Union ):-

कार्यपालिका ( The Executive )राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ( The President and Vice President )

अनुच्छेद 52. भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
अनुच्छेद 54. राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनुच्छेद 56. राष्ट्रपति का कार्यकाल
अनुच्छेद 57राष्ट्रपति का पुनर्निवार्चन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 60राष्ट्रपति द्वारा शपथ 

अनुच्छेद 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति  का चुनाव निर्धारित समय पर करा लेने  के सम्बन्ध में  
अनुच्छेद 63. भारत का उपराष्ट्रपति

 

Vice – President

अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65राष्ट्रपति के पद  रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में  उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के लिए  निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 
अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद 70अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति केकार्यो  का निर्वहन
अनुच्छेद 71राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 
अनुच्छेद 73संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्  (Council of Ministers)
अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
 

भारत का महान्यायवादी

( The Attorney General of India )

अनुच्छेद 76भारत का महान्यायवादी
सरकारी के कार्य संचालन के संबंध में
अनुच्छेद 77भारत सरकार के कार्य
अनुच्छेद 78प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में

अध्याय 2  – संसद ( Parliament )

अनुच्छेद 79संसद का गठन
अनुच्छेद 80राज्यसभा की संरचना
अनुच्छेद 81लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 82प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्यसभा, लोकसभा का पुनःसमायोजन
अनुच्छेद 83संसद के संदनों की अवधि
अनुच्छेद 84संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 85संसद के सत्र , सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 86राष्ट्रपति का अभिभाषण का
अनुच्छेद 87राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी ( Officers of Parliament )

अनुच्छेद 89राज्य सभा का समापति और उपसभापति
अनुच्छेद 90उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 91सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 92जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 93लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 94अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 95अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 96जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 97सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और मत्ते
अनुच्छेद 98संसद का सचिवालय
अनुच्छेद 99.संसद के  सदस्यों का  शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 100संसद के  सदस्यों का सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 101. संसद के  सदस्यों का स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद102.संसद के सदस्यों के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 103.संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 104.अनुच्छेद 99 के अधीन संसद के  सदस्यों का  शपथ या प्रतिज्ञान के पहले संसद में बैठने और मत देने का अधिकार 
अनुच्छेद105. संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति 
अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भते
अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 108. कुछ दशाओं में दोनों सदनों (राज्य सभा और लोकसभा)  का की संयुक्त बैठक 
अनुच्छेद 109. धन विधेयकों के संबंध में प्रवधान 
अनुच्छेद 110. धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 111. विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 112.
वार्षिक वित्तीय विवरण( प्रतेक वर्ष संसद में बजट पेश )
अनुच्छेद 113. संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 114. विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 115. अनुपूरक बजट
अनुच्छेद 116. लेखानुदान
अनुच्छेद 117. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 119. संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 121. संसद में चर्चा पर निर्वन्धन
अनुच्छेद 122. न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 3-

 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ( Legislative Powers of the President )

अनुच्छेद 123. संसद का सत्र नही चल रहा है वैसे में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश करने की शक्ति 

अध्याय 4 –

संघ की न्यायपालिका ( The Union Judiciary )

अनुच्छेद 124उच्चतम न्यायालय की स्थापना 
अनुच्छेद 125न्यायाधीशों के वेतन
अनुच्छेद 126. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
अनुच्छेद 127.अन्य न्यायाधीशों की  की नियुक्ति
अनुच्छेद 128.उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृतयों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129.उच्चतम न्यायालय का (to be a Court of Record)अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 130.उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद 131.उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction of Supreme Court)
अनुच्छेद 132.कुछ विषयों  में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारी का का प्रवचन ।
अनुच्छेद 133.उच्च न्यायालयों से सिवित विषयों से संबंधित अपरियों में उप की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 134.क . उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए
अनुच्छेद 135.विद्यमान विधि के अधीन फेडरल की अधिकार और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयो
अनुच्छेद 136.अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
अनुच्छेद 137.निर्णयों या आदेशों का उम्रतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 138.उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
अनुच्छेद 139.
  • कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उम्रतम न्यायालय को प्रदत किया जाना
  • अनुच्छेद 139- क . कुछ मामलों का अंतरण
अनुच्छेद 140.उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां अनुच्छेद
अनुच्छेद 141.उम्रतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्धकर होना
अनुच्छेद 142.उद्यतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद 142.उद्यतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद 143  उम्रतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 144 सिथिल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि
अनुच्छेद 146. उम्रतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 147. निर्वाचन

अध्याय 5-

 भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक ( Comptroller and Auditor General of India )

अनुच्छेद 148. भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
अनुच्छेद 149. नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
अनुच्छेद 150. संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद 151. संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6 ( Part VI ) राज्य ( The States )

अध्याय 1. अध्याय 1. साधारण ( General )
अनुच्छेद 152. परिभाषा

अध्याय 2-

कार्यपालिका ( The Executive ) राज्यपाल ( The Governor )

अनुच्छेद 153. राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155.  राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 . राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 . राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159. राज्यपाल द्वारा शपय या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160. कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में पंडावेश के निलंबन , परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

 

मंत्रि – परिषद ( Council of Ministers )
अनुच्छेद 163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि – परिषद
अनुच्छेद 164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 
 राज्य का महायिवक्ता ( Advocate General for the State )
अनुच्छेद 165. राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन ( Conduct of Government Business )
अनुच्छेद 166.राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167  राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अध्याय 3
राज्य का विधान मंडल ( The State Legislature ) साधारण ( General )
अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन
अनुच्छेद 169 . राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
अनुच्छेद 170 . विधान सभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना
अनुच्छेद 172 .  राज्यों के विधान मंडलों की अवधि
अनुच्छेद 173 . राज्य के विधान – मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 174 . राज्य के विधान – मंडल के सत्र , सत्रावसान और विघटन
 अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद 176. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177  सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
 
राज्य के विधान – मंडल के अधिकारी ( Officers of the State Legislature )
अनुच्छेद 178. विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179.  अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति
अनुच्छेद 181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182. विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 184. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति 
अनुच्छेद 185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186.अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 187. राज्य के विधान – मंडलों का सचिवालय
 कार्य संचालन ( Conduct of Business )
अनुच्छेद 188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189. सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  सदस्यों की निरर्हताएं ( Disqualification of Members )
अनुच्छेद 190. स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिंत न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
 राज्यों के विधान – मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां , विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ( Powers , Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members )
अनुच्छेद 194. विधान – मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां , विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 195. सदस्यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 196. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 197. धन विधेयकों से मेन विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियो पर निबंधन
अनुच्छेद 198.धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 
अनुच्छेद 199” धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 200विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 201विचार के लिए आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद 201विचार के लिए आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203 विधान – मंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205 अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206लेखानुदान , प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 208प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 209राज्य के विधान – मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210विधान – मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 211मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद 212न्यायालयों द्वारा विधान – मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 4

राज्यपाल की विधायी शक्ति ( Legislative Powers of the Governor )

अनुच्छेद 213विधान – मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
अध्याय 5-
राज्यों के उच्च न्यायालय ( The High Courts of the States )
अनुच्छेद 214.राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 217उम्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद 218
उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद 219
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपय या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 220
स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि – व्यवसाय पर निबंधन
अनुच्छेद 221न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 222किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 224
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 228
कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 229उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 230उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद 231दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद 232 

अध्याय 6

अधीनस्य न्यायालय ( Subordinate Courts )

अनुच्छेद 233जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 234
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 235
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 236निर्वाचन होना
अनुच्छेद 237कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का
भाग 7 ( Part VII )पहली अनुसूची के भाग व के राज्य ( The States in Part B of the
भाग 8 ( Part VIII )  संघ राज्य क्षेत्र ( The Union Territories )
अनुच्छेद 239.संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239- क कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान – मंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद 239 – ककदिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 239 – ख . विधान – मंडलों के विधांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद 240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

भाग 9 ( Part IX ) पंचायतें

अनुच्छेद 243परिभाषा
अनुच्छेद 243 कग्राम सभा
अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243 ग .पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243 स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 इ .पंचायतों की अवधि
अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए निरर्हरताएं
अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियां , प्राधिकार तथा उत्तदायित्व
अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना
अनुच्छेद 243 अपंचायतों का लेखा परीक्षण
अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 ठ . संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन
अनुच्छेद 243 ड कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
अनुच्छेद 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरन्तरता
अनुच्छेद 243 डकतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
अनुच्छेद 243 ण निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन संविधान ( तिहत्तरवां संशोधन )

भाग 9 क ( Part IX – A ) नगरपालिकायें

अनुच्छेद 243 त परिभाषायें
अनुच्छेद 243 घ नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243 दनगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243 ध .वार्डों , समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना
अनुच्छेद 243 नस्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 प
नगरपालिकाओं आदि की अवधि
अनुच्छेद 243 फसदस्यता के लिए अनर्हता
अनुच्छेद 243 व नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां , प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 भ . नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243 म .  वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 य .नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण
अनुच्छेद 243 यक . नगरपालिकाओं के निर्वाचन
अनुच्छेद 243 यख . संघ राज्यों पर प्रवर्तन
अनुच्छेद 243 यग कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
अनुच्छेद 243 यघ . जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 यड  महानगरीय योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 यच वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता
अनुच्छेद 243 यछ . निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 9 ख ‘ ( Part IX – B )  सहकारी समितियाँ

अनुच्छेद 243 यज सहकारी समितियों की परिभाषाएं
अनुच्छेद 243 यझ  यझ सहकारी समितियों का निगमन
अनुच्छेद 243 यत्र बोर्ड के सदस्यों और उसके पदधारकों की संख्या और पदावधि की
अनुच्छेद 243 यट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन
अनुच्छेद 243 यठ बोर्ड का दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध
अनुच्छेद 243 यड सहकारी समितियों के लेखा का लेखा संपरीक्षण
अनुच्छेद 243 यढ सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना
अनुच्छेद 243 यण सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार
अनुच्छेद 243 यथअपराध और शास्तियां
अनुच्छेद 243 यद बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना
अनुच्छेद 243 यध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद 243 यनविद्यमान विधि का जारी रहना

भाग 10 ( Part X ) अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ( The Scheduled and Tribal Areas )

अनुच्छेद 244अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 244कअसम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान – मंडल या मंत्रि – परिषद का या दोनों का सृजन

भाग 11 ( Part XI ) संप और राज्यों के बीच संबंध ( Relations between the Union and the States )

अध्याय 1 विधायी संबंध ( Legislative Relations ) विधायी शक्तियों का वितरण ( Distribution of Legislative Powers )

अनुच्छेद 245संसद द्वारा और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद 246संसद द्वारा और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय – वस्तु गए .
अनुच्छेद 247
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की
अनुच्छेद 248
अवंशिर विधायी शक्तियां संसद की शक्ति
अनुच्छेद 249
राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की
अनुच्छेद 250
आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 251संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 252दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
अनुच्छेद 253अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद 254संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 255सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अध्याय 2 – प्रशासनिक संबंध ( Administrative Relations ) साधारण ( General )

अनुच्छेद 256.राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 258कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद 259
निरसित 
अनुच्छेद 260भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
अनुच्छेद 261सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां जल संबंधी विवाद
अनुच्छेद 262
अंर्तराज्यिक नदियों या नदी – दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन राज्यों के बीच समन्वय
अनुच्छेद 263
अंर्तराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध

 

भाग 12 ( Part XII ) वित्त , संपत्ति , संविदाएं और बाद ( Finance , Property , Contracts and Suits )

अध्याय 1 वित्त ( Finance ) साधारण ( General ) 

अनुच्छेद 264निर्वाचन
अनुच्छेद 265विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद 266भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
अनुच्छेद 267
आकस्मिकता निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण 
अनुच्छेद 268
संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद 269
संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
अनुच्छेद 270
संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
अनुच्छेद 271
कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार
अनुच्छेद 272
कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे
अनुच्छेद 273
जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान
अनुच्छेद 274ऐसे कराधान पर , जिसमें राज्य हितबद्ध है , प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद 275कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद 276
वृत्तियों , व्यापारों , आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
अनुच्छेद 277व्यावृति
अनुच्छेद 278निरसित
अनुच्छेद 279शुद्ध आगम आदि की गणना
अनुच्छेद 280वित्त आयोग
अनुच्छेद 281वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध
अनुच्छेद 282संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय
अनुच्छेद 283संचित निधियों , आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद 284लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाबकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद 285संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट
अनुच्छेद 286माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन
अनुच्छेद 287विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद 288जल या विद्युत
अनुच्छेद 289राज्यों की संपत्ति
अनुच्छेद 290
कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद 291निरसित -और आय को संघ के कराधान संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट से छूट
अध्याय 2 – उधार लेना ( Borrowing )
अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना
अध्याय 3 – संपत्ति , संविदाएं , अधिकार , दायित्व , बाध्यताएं और बाद ( Property , Contracts , Rights , Liabilities , Obligations and Suits )
अनुच्छेद 294कुछ दशाओं में संपति , आस्तियों , अधिकारों , दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 295अन्य दशाओं में संपत्ति , आस्तियों , अधिकारों , दायित्वों और वाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 296राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति
अनुच्छेद 297राज्यक्षेत्रीय सागर – खंड या महाद्वीपीय मप्रतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 298व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद 299संविदाएं
अनुच्छेद 300बाद और कार्यवाहियां
अनुच्छेद 301 

अध्याय 4- संपत्ति का अधिकार ( Right to Property )

अनुच्छेद 300 – कविधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
भाग 13 ( Part XIII ) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार , वाणिज्य और समागम ( Trade , Commerce and Intercourse within the Territory of India )
अनुच्छेद 301व्यापार , वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 302.व्यापार , बाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 303व्यापार , बाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 304.राज्यों के बीच व्यापार , वाणिज्य और समागम पर निबंधन
अनुच्छेद 305.विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 306निरसित
अनुच्छेद 307अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के के लिए अधिकारी की  नियुक्ति

 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ( Services under the Union and

अध्याय 1- सेवाएं ( Services )

अनुच्छेद 308. निर्वाचन

अनुच्छेद 309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त

अनुच्छेद 310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिवित हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का

अनुच्छेद 312. अखिल भारतीय सेवाएं या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 312 – क . कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने

अनुच्छेद 313. संक्रमणकालीन उपबंध

अनुच्छेद 314. [ निरसित ]

अध्याय 2- लोक सेवा आयोग ( Public Service Commissions )

अनुच्छेद 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

अनुच्छेद 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

अनुच्छेद 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

अनुच्छेद 320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य

अनुच्छेद 321. लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

अनुच्छेद 322. लोक सेवा आयोगों के व्यय अनुच्छेद

322. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

भाग 14 – क ( Part XIV A ) अधिकरण ( Tribunals )

अनुच्छेद 323- क . प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 – ख . अन्य विषयों के लिए अधिकरण

भाग 15 ( Part XV ) निर्वाचन ( Elections )

अनुच्छेद 324. निर्वाचनों के अधीक्षण , निवेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

अनुच्छेद 325. धर्म , भूलवंश , जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना

अनुच्छेद 326 , लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 327. विधान – मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 328. किसी राज्य के विधान – मंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधान – मंडल की शक्ति 3 L

अनुच्छेद 329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 329 – क . [ निरसित ]

भाग 16 ( Part XVI ) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ( Special provisions relating to Certain Classes)

अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 331. लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुद 333 राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 334 , स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात न रहना

अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद 336. कुछ सेवाओं में आंगन – भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 337. आंग्ल – भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद 338- क . राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां

अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां

भाग 17 ( Part XVII ) राजभाषा ( Official Language ) अध्याय 1- संघ की भाषा ( Language of the Union)

अनुच्छेद 343. संघ की राजभा

षा अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं ( Regional Languages )

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयों आदि की भाषा ( Language of the Supreme Courts , High Courts etc. )

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों , विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय 4. विशेष निदेश ( Special Directives )

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 350- क . प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाए

अनुच्छेद 350 – ख . भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

भाग 18 ( Part XVIII ) आपात उपबंध ( Emergency Provisions )

अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा

अनुच्छेद 353. आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

अनुच्छेद 354. जय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना

अनुच्छेद 355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य

 अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

अनुच्छेद 357अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग

अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलयंत

अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

अनुच्छेद 359 – क [ निरवित ]

अनुच्छेद 360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

भाग 19 ( Part XIX ) प्रकीर्ण ( Miscellaneous )

अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण

अनुच्छेद 361 – क . संसद और राज्यों के विधान – मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

अनुच्छेद 361- ख . लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता

अनुच्छेद 362 [ निरसित ]

अनुच्छेद 363. कुछ संधियों , करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 363- क . देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थलियों का अंत

अनुच्छेद 36-4 . महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 366. परिभाषाएं

अनुच्छेद 367 निर्वाचन

भाग 20 ( Part XX ) संविधान का संशोधन ( Amendment of the Constitution )

अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

भाग 21 ( Part XXI ) अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ( Temporary , Transitional and Special Provisions )

अनुच्छेद 369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समवर्ती सूची के विषय हो अनुच्छेद 370. जम्मू – कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

अनुच्छेद 371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371- क . नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 -ख . असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 ग . मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – घ . आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – इ . आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

अनुच्छेद 371 – च . सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – छ . मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – ज . अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – झ . गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन

अनुच्छेद 372 – क . विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 374 , फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना

अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 378 – क . आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 379-391 [ निरसित ]

अनुच्छेद 392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

भाग 22 ( Part XXIH ) संक्षिप्त नाम , प्रारंभ , हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ( Short Title , Commencement , Authoritative Text in Hindi and Repeals )

अनुच्छेद 393. संक्षिप्त नाम

अनुच्छेद 394. प्रारंभ

अनुच्छेद 394 – क . हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ

अनुच्छेद 395. [ निरसित ]

 

 

इसे भी पढ़े

भारतीय संविधान के भाग 

अनुसूचियां ( Schedules )

भारत भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं

444

भारतीय संविधान के कितने भाग हैं

भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 )

भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं

12

भारतीय संविधान को कब लागू किया गया

26 नवंबर 1949ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया हैं।

संघ और उसका राज्यक्षेत्र ( Union and the territory ) कावले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है

अनुच्छेद 1से 4 तक )

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है

(अनुच्छेद 12 से 35 तक )

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है

36 to 51

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